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ढाका (बांग्लादेश) : बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के 12वें एडिशन के दौरान कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में तीन पूर्व अधिकारियों पर ICC के भ्रष्टाचार-रोधी कोड (Anti-Corruption Code) के उल्लंघन का आरोप लगाया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें BCB के पूर्व डायरेक्टर मुहम्मद मुखलेसुर रहमान (शमीम), पूर्व सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर जाकिर हुसैन और BCB के पूर्व काउंसलर रकीबुल इस्लाम सनी शामिल हैं। 

इन आरोपों में मैच-फिक्सिंग से जुड़े अपराध, भ्रष्टाचार में मदद करना, संपर्क किए जाने की जानकारी न देना और भ्रष्टाचार-रोधी जांच में सहयोग न करना शामिल है। तीनों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है और अनुशासनात्मक प्रक्रिया के तहत आरोपों का जवाब देने के लिए उन्हें 14 दिन का समय दिया गया है। 

मुहम्मद मुखलेसुर रहमान (शमीम) (BCB के पूर्व बोर्ड डायरेक्टर (2025-2026) और BCB ऑडिट कमेटी के पूर्व चेयरमैन) पर आरोप 

कोड का आर्टिकल 2.1.1 - BPL T-20, 12वें एडिशन में किसी मैच या मैचों के नतीजे, प्रगति, संचालन या किसी अन्य पहलू को फिक्स करना, फिक्स करने की साजिश रचना या गलत तरीके से प्रभावित करना, या ऐसा करने के लिए किसी समझौते या कोशिश में शामिल होना (या ऐसा करने की कोशिश करना)।

कोड का आर्टिकल 2.1.4 - किसी प्रतिभागी को भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना या जानबूझकर मदद करना।

कोड का आर्टिकल 2.4.4 - भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए मिले किसी संपर्क या निमंत्रण की पूरी जानकारी बिना किसी अनावश्यक देरी के तय भ्रष्टाचार-रोधी अधिकारी (DACO) को न बताना।

कोड का आर्टिकल 2.4.7 - भ्रष्टाचार की संभावित जांच में बाधा डालना, इसके लिए बातचीत या अन्य जानकारी को छिपाना, हटाना या नष्ट करना, जो जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी या जिससे भ्रष्टाचार का सबूत मिल सकता था। 

जाकिर हुसैन (BCB के पूर्व सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर (SLO)) पर आरोप 

कोड का आर्टिकल 2.1.1 - BPL T-20, 12वें एडिशन में किसी मैच या मैचों के नतीजे, प्रोग्रेस, कंडक्ट या किसी और पहलू को फिक्स करना, फिक्स करने की साजिश रचना या गलत तरीके से प्रभावित करना, या ऐसा करने के लिए किसी समझौते या कोशिश में शामिल होना (या ऐसा करने की कोशिश करना)। 

कोड का आर्टिकल 2.1.4 - किसी पार्टिसिपेंट को गलत काम (करप्ट कंडक्ट) में शामिल होने के लिए सीधे या परोक्ष रूप से उकसाना, प्रेरित करना, बढ़ावा देना या जानबूझकर मदद करना। 

कोड का आर्टिकल 2.4.6 - कोड के तहत संभावित गलत काम (करप्ट कंडक्ट) के संबंध में डेजिग्नेटेड एंटी-करप्शन ऑफिशियल (DACO) द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने में नाकाम रहना या मना करना (बिना किसी ठोस वजह के), जिसमें कोड के आर्टिकल 4.3 के तहत जारी डिमांड नोटिस का पालन न करना भी शामिल है।

रकीबुल इस्लाम सनी (बोगुरा जिले के पूर्व BCB काउंसलर और BCB ऑडिट कमेटी के पूर्व मेंबर सेक्रेटरी) पर आरोप

कोड का आर्टिकल 2.4.4 - गलत काम (करप्ट कंडक्ट) में शामिल होने के लिए मिले किसी प्रस्ताव या निमंत्रण की पूरी जानकारी बिना किसी गैर-जरूरी देरी के डेजिग्नेटेड एंटी-करप्शन ऑफिशियल (DACO) को न बताना।

कोड का आर्टिकल 2.4.6 - कोड के तहत संभावित गलत काम (करप्ट कंडक्ट) के संबंध में DACO द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने में नाकाम रहना या मना करना (बिना किसी ठोस वजह के), जिसमें कोड के आर्टिकल 4.3 के तहत जारी डिमांड नोटिस का पालन न करना भी शामिल है। 

आरोपी पार्टिसिपेंट्स को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें कोड के तहत अनुशासनात्मक प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर आरोपों का जवाब देने के लिए चार्ज नोटिस मिलने के बाद से 14 (चौदह) दिन का समय दिया गया है।