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खेल डैस्क : दिल्ली की एक अदालत ने 27 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को 12 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। सुशील का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता आरएस मलिक ने बताया कि सुशील की पत्नी को सर्जरी और उचित चिकित्सा की जरूरत है। ऐसे में उसकी देखभाल के लिए मानवीय आधार पर सुशील को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत की अपील की गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने सुशील को अंतरिम जमानत देते हुए कहा- यह भी इनकार नहीं है कि सर्जरी के बाद, आवेदक / आरोपी की पत्नी सामान्य दैनिक दिनचर्या का पालन करने की स्थिति में नहीं होगी और कुछ समय के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगी। इसलिए आवेदक / आरोपी की पत्नी की चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दो नाबालिग बच्चे हैं, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक / आरोपी की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। सुशील को एक लाख का मुचलका भरना होगा और साथ ही दो लोगों से जमानत भरवानी होगी। 

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अदालत ने यह भी कहा कि कहीं आरोपी गवाहों को न धमकाए इसलिए सुशील पर निगरानी रखने के लिए कम से कम दो सुरक्षाकर्मी उसके साथ 24 घंटे मौजूद रहेंगे। सुशील को निर्देश दिया गया है कि दोनों सुरक्षाकर्मियों के लिए भी प्रतिदिन 10,000 रुपए का खर्च वहन करें।

बता दें कि सुशील की पत्नी को पीठ में तेज दर्द हो रहा था, जो समय के साथ बढ़ता गया। डॉक्टरों ने उसे सर्जरी की सलाह दी। सुशील की कानूनी टीम ने अदालत को बताया था कि परिवार के अन्य सदस्य होने के बावजूद उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सका क्योंकि उसका पति वहां नहीं था और अन्य लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

अदालत ने कहा कि यह उचित लगता है क्योंकि पहला ऑपरेशन 10 अगस्त, 2022 को निर्धारित किया गया था फिर भी उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सका और इस बीच उसकी हालत बिगड़ गई। अदालत ने यह भी नोट किया कि सुशील की सास गठिया से पीड़ित है। ऐसे में सास की स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज भी अस्पताल से मंगवाए गए थे।