धोनी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले शख्स को मिली बड़ी राहत

Edited By Mahima,Updated: 05 Feb, 2024 02:54 PM

dhoni match fixing case supreme court puts interim stay sampat kumar sentence

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी जी संपत कुमार को दी गई 15 दिन की साधारण कारावास की सजा पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी।

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी जी संपत कुमार को दी गई 15 दिन की साधारण कारावास की सजा पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी। मद्रास उच्च न्यायालय ने धोनी द्वारा दाखिल अदालत की अवमानना वाली याचिका पर आईपीएस अधिकारी को यह सजा सुनाई थी।

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई आठ मार्च को निर्धारित की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर को कुमार को धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई थी।

हालांकि, न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके। धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। धोनी ने इस मुकदमे पर दाखिल संपत कुमार के जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने का अनुरोध किया है।  

क्या है पूरा मामला?
IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी में अपना नाम घसीटे जाने के बाद 2014 में मानहानि का केस किया था। उन्होंने अपनी याचिका में 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। इस मामले में पूर्व आईपीएस जी संपत कुमार ने जवाबी हलफनामा दायर किया था। धोनी ने इस पर कहा था कि संपत ने अपने हलफनामे में अदालत के खिलाफ टिप्पणियां की हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने फिर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के खिलाफ कथित रूप से अवमानना वाले बयान देने के लिए संपत के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया था। 

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