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नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) की अनुशासनात्मक समिति ने त्रिपुरा के खिलाड़ी आयुक जमातिया पर उम्र संबंधित धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जीवाड़ा करने के लिये चार साल का प्रतिबंध लगाया है।

एआईएफएफ की अनुशासनात्मक समित ने 23 फरवरी को बैठक की और सर्वसम्मति से त्रिपुरा के फ्रेंड्स यूनियन क्लब के खिलाड़ी आयुक जमातिया के मामले में एआईएफएफ की अनुशासनात्मक संहिता के अनुच्छेद 62 को लागू करने का फैसला किया।

खिलाड़ी पर ‘उम्र संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी करने का अपराध करने करने’ के मामले में यह फैसला सुनाया गया जो इस अनुच्छेद के अंतर्गत दंडनीय है।

एआईएफएफ की वेबसाइट पर बुधवार को एक बयान के अनुसार, ‘‘संहिता के अनुच्छेद 62 को देखते हुए समिति ने खिलाड़ी को आदेश की तारीख से चार साल तक फुटबॉल के मैचों में हिस्सा लेने से निलंबित कर दिया। ’’
इसके अनुसार, ‘‘खिलाड़ी को ढाई लाख रूपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया गया। खिलाड़ी मौजूदा आदेश के खिलाफ संहिता के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत अपील कर सकता है। ’’


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