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नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओलंपियन अभिनव बिंद्रा द्वारा संचालित अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन को 5 साल के लिए विदेशी अंशदान पंजीकरण अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस प्रदान किया है। यह फाउंडेशन मोहाली में पंजीकृत है। अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण से संगठन को विदेशी ग्रांट प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था।

फाउंडेशन की वेबसाइट के अनुसार, बिंद्रा द्वारा संचालित गैर-लाभकारी संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि सभी खेल गतिविधियों के लिए वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास उपलब्ध कराए जाएं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के दौरान भारत ने नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सेहरावत और भारतीय हॉकी टीम के पदक जीतने के साथ 71वीं रैंक हासिल की। 

एक मीडिया हाउस से सवाल जवाब में फाउंडेशन के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें अपना एफसीआरए प्रमाणपत्र मिल गया है और इस संबंध में केंद्र सरकार के समर्थन की सराहना करते हैं। प्रवक्ता ने कहा, 'हमारी सामाजिक प्रभाव पहल जमीनी स्तर पर खेल विकास, शिक्षा और पर्यावरण पर केंद्रित है।' विदेशी ग्रांट प्राप्त होने पर, यदि कोई हो, प्रवक्ता ने कहा, 'हम वर्तमान में उन संगठनों की पहचान करने और उनके साथ साझेदारी करने की प्रक्रिया में हैं जो हमारे मिशन और विजन को साझा करते हैं। आज तक, हमारे पास विदेशी फंडिंग का कोई स्रोत नहीं है।'

कोई भी गैर-सरकारी संगठन सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों जैसे निश्चित उद्देश्यों के लिए FCRA लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। गृह मंत्रालय पांच साल के लिए FCRA लाइसेंस देता है और वार्षिक रिटर्न और जिस उद्देश्य के लिए उन्हें प्राप्त विदेशी ग्रांट के आधार पर आवेदनों की समीक्षा करता है। मंत्रालय के अनुसार, गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी फंड का कोई भी दुरुपयोग या डायवर्जन FCRA अधिनियम का उल्लंघन माना जाता है।

बिंद्रा की फाउंडेशन के अलावा मंत्रालय ने 2024 में अब तक देश भर में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, आर्थिक या धार्मिक संगठनों के रूप में पंजीकृत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को 249 FCRA लाइसेंस दिए हैं।