Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Oct, 2017 07:17 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रफुल्ल पटेल के अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष के तौर पर कराये गये चुनावों को मंगलवार खारिज करते हुये अगले पांच महीने में नये सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया है। न्यायाधीश रवींद्र भट की अध्यक्षता वाली पीठ ने...
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रफुल्ल पटेल के अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष के तौर पर कराये गये चुनावों को मंगलवार खारिज करते हुये अगले पांच महीने में नये सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया है। न्यायाधीश रवींद्र भट की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व मुय चुनाव आयुक्त एस के कुरैशी को एआईएफएफ का प्रशासक नियुक्त किया है।
अदालत ने यह फैसला वकील राहुल मेहरा की अपील पर सुनाया जिसमें उन्होंने फुटबाल संस्था के चुनावों को राष्ट्रीय खेल यंहिता के विपरीत बताया था। गत वर्ष दिसंबर में उच्च न्यायालय के चुनाव पर लगी रोक हटाने के बाद पटेल और उनकी कार्यकारी समिति को 2017 से 2020 तक की अवधि के लिये चुना गया था। इसके बाद भारत की मेजबानी में सफलता से फीफा अंडर-17 विश्वकप आयोजित किया गया था।