Edited By rajesh kumar,Updated: 28 Mar, 2024 12:57 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी गई थी।
नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि अन्य वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन शुरू करने में हस्तक्षेप से इनकार करने के पहले के फैसले के अनुसार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।
मौजूदा मामला वर्ष 2017 से 2021 तक के मूल्यांकन से संबंधित है। पिछले सप्ताह खारिज की गई अन्य याचिका में कांग्रेस पार्टी ने 2014-15 से 2016-17 मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी थी। हाल के हफ्तों में कई कर-संबंधी कार्यवाही का सामना कर रही कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से "पंगड़ी" करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने के खिलाफ राजनीतिक दल को अदालतों से लगातार बर्खास्तगी मिली है।