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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी ट्राफी और इसी तरह की अन्य राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की स्वीकृति दे दी।  

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि बिहार को क्रिकेट खेलना चाहिए। इससे पहले बिहार की टीम को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की स्वीकृति नहीं थी।  

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई पाटिल की मौजूदगी वाली पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद चुने गए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को राज्य में खेल का प्रभार मिलना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘‘क्रिकेट के हित को देखते हुए यह आदेश पारित किया गया है।’’

साल 2001 में जब बिहार के निकलकर झारखंड नया राज्य बना था तब बीसीसीआई ने बिहार की जगह झारखंड के बोर्ड की फुल मेंबरशिप दी थी जिसके बाद से ही बिहार की टीम रणजी ट्रॉफी में भाग नहीं ले पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब बिहार के क्रिकेटरों का वह सपना पूरा हो गया, जो पिछले करीब दशक भर से लंबित पड़ा था. अब बिहार की टीम अगले रणजी ट्रॉफी सेशन में हिस्सा ले सकेगी।