सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे पटाखा उत्पादक

Edited By Yaspal,Updated: 24 Oct, 2018 12:13 AM

cracker producer will file a review petition against the supreme court

तमिलनाडु के पटाखा निर्माताओं ने सिर्फ पर्यावरण अनुकूल पटाखे ही जलाने की इजाजत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ मंगलवार...

चेन्नईः तमिलनाडु के पटाखा निर्माताओं ने सिर्फ पर्यावरण अनुकूल पटाखे ही जलाने की इजाजत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ मंगलवार को पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया। राज्य का शिवकाशी पटाखा निर्माण का केंद्र है।

क्या कहना है पटाखा विक्रताओं
तमिलनाडु फायरवक्र्स एंड एमोर्सेज मैनुफेक्चरिंग एसोसिएशन ने पटाखे फोडऩे पर पूर्ण रोक नहीं लगाने वाले शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यावरण अनुकूल पटाखे जैसी कोई चीज नहीं होती है। संगठन ने यह संकेत दिया है कि ऐसे पटाखों का उत्पादन करना मुश्किल होगा। संगठन के महासचिव के. मरीअप्पन ने कहा कि संगठन उच्चतम न्यायालय में पुर्निवचार याचिका दायर करेगा।

क्या असर होगा पटाखा कारोबार पर
दक्षिणी तमिलनाडु के विरूधुनगर जिले में स्थित शिवकाशी में बड़े पैमाने पर पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो पूरे देश में पटाखे की मांग को पूरा करती हैं। मरीअप्पन ने कहा कि अदालत का फैसला सकारात्मक संकेत है, क्योंकि अदालत ने कहा है कि पटाखे खरीदने और फोडऩे में कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मुद्दा 2015 से लंबित था। पटाखा उद्योग 6,000 करोड़ रुपये का था और शिवकाशी के आसपास के करीब आठ लोगों को रोजगार देता है, लेकिन यह उद्योग घटकर अब 4,000 करोड़ रुपये का हो गया है।

मरीअप्पन ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल पटाखे जैसी कोई चीज नहीं होती है। हम पेट्रोलियम एंड विस्फोटक सुरक्षा संगठन की मंजूरी के बाद ही पटाखों का उत्पादन करते हैं।     

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