हाईकोर्ट ने प्रशासन को 2 माह में उचित निर्णय लेने के दिए आदेश

Edited By Priyanka rana,Updated: 07 Oct, 2018 10:20 AM

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सैक्टर-10 स्थित होटल मांऊट व्यू परिसर में बने चाइनीज रैस्टोरेंट मैजिक वॉक को आऊटसोर्स करने के लिए प्रशासन द्वारा 24 अगस्त को जारी ई-टैंडर नोटिसों को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : सैक्टर 10 स्थित होटल मांऊट व्यू परिसर में बने चाइनीज रैस्टोरेंट मैजिक वॉक को आऊटसोर्स करने के लिए प्रशासन द्वारा 24 अगस्त को जारी ई-टैंडर नोटिसों को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। 

जिसका हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने निपटारा करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन समेत अन्य प्रतिवादियों को आदेश जारी किए हैं। याची पक्ष द्वारा प्रतिवादी पक्ष को 11 मई को दिए गए मांगपत्र पर प्रशासन व सिटको को 2 माह में उचित निर्णय लेने के आदेश दिए गए हैं। 

हाईकोर्ट ने पाया कि संबंधित मामला न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता। ऐसे में याची पक्ष के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के समक्ष अप्रोच करना ही उचित माध्यम होगा। सिटको प्रोग्रैसिव वर्कर्स यूनियन ने अपने प्रैजीडैंट प्रेम लाल की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन, होम सेक्रैटरी, सिटको व इसके सी.जी.एम. को पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की थी।

आरोप : अफसरों के कुप्रबंधन से हो रहा घाटा :
सिटको को होटल मांऊट व्यू का प्रबंधन वर्ष 1982 में सौंपा गया था। तब से मांऊट व्यू समेत ऐसे अन्य होटल्स का प्रबंधन सिटको कर रहा है। 31 मार्च, 2017 तक के वित्त वर्ष में होटल मांऊट व्यू ने मुनाफा कमाया था। 

यहां मैजिक वॉक नामक चाइनीज रैस्टोरेंट भी सिटको के नियंत्रण में शुरू किया गया था। मैजिक वॉक में नियमित आधार पर 14 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह सिटको इंप्लाइज रैगुलेशंस के तहत कवर्ड हैं। इस चाइनिज रैस्टोरेंट का काम संतोषजनक चल रहा था, मगर अफसरों के कु प्रबंधन के चलते मुनाफे में नुक्सान हुआ।

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