Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Jul, 2018 03:15 PM
आयकर रिटर्न फाइल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह इसके बिना आईटीआर फाइल कर सकता है।
नई दिल्लीः आयकर रिटर्न फाइल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह इसके बिना आईटीआर फाइल कर सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह बिना आधार वालों के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खास व्यवस्था करे।
वेबसाइट पर मिले विकल्प
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला श्रेया सेन और जयश्री सतपुते की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने वेब पोर्टल पर आधार के बिना फाइलिंग करने वालों की खातिर एक विकल्प पेश करे ताकि जिनके पास आधार नंबर नहीं है, वे आईटीआर फाइल कर सकें।
आयकर विभाग ने दिया जवाब
याचिकाकर्ता जयश्री ने बताया कि हमारे पास आधार नंबर नहीं है। हमने आयकर विभाग को सबसे पहले पूछा कि आखिर बिना आधार के हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। जयश्री ने बताया, ''आयकर विभाग की तरफ से हमारी ई-मेल के जवाब में कहा गया कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है। आप चाहे तो केस ही कर लो।'' जयश्री ने कहा कि इसके बाद ही हम कोर्ट गए।
मौजूदा समय में अगर आप ऑनलाइन आईटीआर भर रहे हैं, तो आईटीआर फॉर्म 1 में आपको आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर देना होता है।