हाईकोर्ट ने ऑडिट रिर्टन भरने की तारीख बढ़ाकर 31 अक्तूबर की

Edited By ,Updated: 29 Sep, 2015 02:11 PM

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पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑडिटिड टैक्स रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ाने संबंधी लुधियाना के सी.ए. विशाल गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी है।

चंडीगढ़ (विवेक शर्मा): पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑडिटिड टैक्स रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ाने संबंधी लुधियाना के सी.ए. विशाल गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी है। गौरतलब है कि याची विशाल गर्ग ने अपनी याचिका में कहा था कि आयकर विभाग द्वारा आयकर जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई की रखी जाती है। यह तिथि उनके लिए होती है जिनका टैक्स ऑडिट सी.ए. नहीं करते हैं। जिन मामलों में सी.ए. टैक्स ऑडिट करते हुए उनमें आयकर भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर होती है।

याची ने कहा था कि पहले मैनुअल तरीके से टैक्स भरा जाता था परंतु अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फार्म अप्रैल मार्च की जगह 22 जुलाई को आए। ऐसे में आयकर विभाग ने टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी थी। ऐसा करने के बावजूद भी लंबित काम ज्यादा होने के चलते अंतिम तिथि को बढ़ाकर 7 सितंबर कर दिया गया।

याची ने कहा कि बिना ऑडिट वाले टैक्स रिटर्न की तिथि को दो बाद बढ़ा दिया गया परंतु ऑडिट रिटर्न की स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित 30 सितंबर की अंतिम तिथि को नहीं बढ़ाया गया। याची ने इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और अपील की थी कि ऑडिट रिटर्न की अंतिम तिथि 30 सितंबर से 31 दिसबंर किए जाने के आदेश जारी किए जाएं। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।इसी मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इसकी तारीख 31 अक्तूबर तक कर दी है।
 

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