Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Jan, 2018 10:11 AM
नाबालिगा के अपहरण और दुराचार मामले में जिला अदालत ने आरोपी राहुल को पीड़िता के बयानों से मुकरने और सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
चंडीगढ़(संदीप) : नाबालिगा के अपहरण और दुराचार मामले में जिला अदालत ने आरोपी राहुल को पीड़िता के बयानों से मुकरने और सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील अरुण वोहरा के अनुसार, राहुल के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया गया था।
पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में कहा था कि सी.आर.पी.सी. 164 के तहत दिए बयान उसने पुलिस के दबाव में दिए थे। उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था, वह मर्जी से अपने रिश्ते के भाई के घर गई थी।
मलायों थाना पुलिस ने पिछले साल पीड़िता की बहन की शिकायत पर राहुल के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 363, 366, 376 और पोक्सो एक्ट 12 के तहत केस दर्ज किया था। स्थानीय निवासी महिला ने मलोया थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि, उसकी 16 वर्षीय बहन जो पिछले एक साल से उसके साथ रह थी 31 जुलाई से घर से लापता है।
कई दिन तक उन्होंने उसे तलाशा पर पता नहीं चला। इस दौरान उसे पता चला कि डड्डूमाजरा में ही रहने वाला राहुल उसकी बहन को बहला-फुसलाकर साथ ले गया है। यह पता चलने पर उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नाबालिग के अपहरण का केस दर्ज करते हुए आरोपी राहुल को 12 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया।