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नयी दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासक एस वाई कुरैशी ने शुक्रवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि उन्होंने खेल संस्था के संविधान मसौदे को तैयार करने में और समय मांगा था।
कुरैशी ने कहा कि दस्तावेज पहले ही उच्चतम न्यायालय को सौंपा जा चुका है।

एआईएफएफ ने 21 नवंबर को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके अपनी मौजूदा कार्यकारी समिति को उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी बरकरार रखने का आग्रह किया और दावा किया कि न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासक चुनाव कराने के लिए अब तक नया संविधान तैयार नहीं कर पाए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने 2017 में आदेश जारी करके एसवाई कुरैशी और भास्कर गांगुली की मौजूदगी वाली प्रशासकों की समिति का गठन किया था जिससे कि खेल संहिता के अनुसार एआईएफएफ का संविधान तैयार किया जा सके।

कुरैशी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘यह कहना पूरी तरह से गलत है कि हमने संविधान मसौदा तैयार नहीं किया है। हमने इसे दिसंबर 2019 में ही पूरा कर लिया था और अपने वकील को दे दिया था जिन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने (वकील ने) इसे सीलंबद कवर में जनवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय को उसके आदेशानुसार सौंप दिया गया था। ’’


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