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नई दिल्ली: जेट एयरवेज के पूर्व पायलट बर्नड केन हॉसलिन द्वारा दायर मानहानि मामले में क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट ने उन्हें उनके चंडीगढ़ व जालंधर के पते पर सम्मन जारी किया है। चंडीगढ़ सेक्टर 9 में स्थित भज्जी की कोठी खाली होने पर सम्मन गेट पर चस्पा कर दिया गया है। 
नोटिस में हरभजन सिंह और दो अन्य को 12 जून, 2018 को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। यह भी कहा गया है कि अगर निर्धारित तारीख पर हभजन व अन्य और उनका वकील अदालत में पेश होकर अपाना पक्ष नहीं रखते तो कोर्ट तीनों के खिलाफ एकतरफ़ा फैसला सुना सकती है। 

यह था पूरा मामला 
जेट एयरवेज के एक पूर्व विदेशी पायलट ने क्रिकेटर हरभजन सिंह और दो यात्रियों को मानहानि नोटिस भेजा है, जिनकी कथित 'गलत शिकायत' पर पायलट की नौकरी चली गई। पायलट को कथित तौर पर नस्ली टिप्पणी करने को लेकर बर्खास्त कर दिया गया था। पायलट के वकील ने कहा कि उन्होंने कथित गलत शिकायत पर अनुबंध समाप्त करने के लिए विमानन कंपनी को भी एक नोटिस भेजा था। हरभजन सिंह ने आरोप लगाया था कि पायलट बर्न्ड हुसैलिन ने दो महीना पहले एक घरेलू उड़ान के दौरान एक महिला यात्री के साथ बदसलूकी की और एक अन्य यात्री पर नस्ली टिप्पणी की थी।
हुसैलिन का प्रतिनिधित्व कर रहे समित शुक्ला ने कहा कि नोटिस का दो आधार है। पहला कि जेट एयरवेज ने यात्रियों की 'गलत शिकायत' पर कार्रवाई की और बाद में हरभजन ने हस्तक्षेप किया। उनके हस्तक्षेप के कारण पायलट को सेवा से हटा दिया गया। जेट प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं हरभजन से संपर्क नहीं हो सका।