तिहाड़ प्रदर्शन मामले में आप विधायक और मनीष सिसोदिया को राहत

Edited By Yaspal,Updated: 22 Sep, 2018 07:03 PM

tihar performance case relief to mla and manish sisodia

दिल्ली की एक अदालत ने साल 2014 में तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्लाह और संजीव झा तथा अन्यों को...

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने साल 2014 में तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्लाह और संजीव झा तथा अन्यों को शनिवार को आरोप मुक्त कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आरोपियों को राहत देते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने में ‘‘बिना किसी वैध कारण’’ के चार साल की देरी हुई।

अदालत ने आप नेताओं की ओर से पेश हुए वकील मोहम्मद इरशाद की इन दलीलों पर गौर किया कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपियों में से कोई भी मामले में फरार हुआ या छुपा। साथ ही अदालत ने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घटना के कुछ ही दिनों के भीतर प्राथमिक जांच पूरी हो गई थी।

यह मामला तब का है जब भाजपा नेता नितिन गडकरी द्वारा दायर मानहानि के मामले में जमानत बॉन्ड भरने से इनकार करने पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जिसके बाद आप विधायकों, कार्यकर्ताओं समेत अन्य लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस मामले में आप विधायकों और कार्यकर्ताओं समेत 59 लोगों को आरोपी बनाया गया।
 

दिल्ली की एक अदालत ने मई 2014 में 10,000 रुपये की जमानत राशि भरने से इनकार करने के बाद केजरीवाल को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जब केजरीवाल तिहाड़ में थे तब पार्टी के सदस्यों और आप समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उच्च सुरक्षा वाली जेल के बाहर प्रदर्शन किया था और उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई थी।

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