मोदी सरकार को SC से बड़ी राहत, राफेल सौदे के खिलाफ सारी याचिकाएं खारिज

Edited By Yaspal,Updated: 14 Dec, 2018 12:34 PM

sc dismisses all petitions seeking investigation into the rafale deal

राफेल डील पर विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं, विमान हमारी जरूरत है। राफेल की गुणवत्ता में पर कोई सवाल नहीं...

नेशनल डेस्कः उच्चतम न्यायालय ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी के मामले में मोदी सरकार को शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने सौदे में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि अरबों डॉलर कीमत के राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। ऑफसेट साझेदार के मामले पर तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि किसी भी निजी फर्म को व्यावसायिक लाभ पहुंचाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लड़ाकू विमानों की जरूरत है और देश इन विमानों के बगैर नहीं रह सकता है।  


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तीन सदस्यीय पीठ की तरफ से टिप्पणी के प्रमुख अंशः

  • फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। कीमतों के तुलनात्मक विवरण पर फैसला लेना अदालत का काम नहीं है।
  • पीठ ने कहा कि खरीदी, कीमत और ऑफसेट साझेदार के मामले में हस्तक्षेप के लिए उसके पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।      
  • न्यायालय ने रेखांकित किया कि भारतीय वायुसेना को चौथी और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत है।      
  • पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे की खरीद से जुड़े सभी पहलुओं पर स्पष्टीकरण दिया है।      
  • न्यायालय ने कहा कि सितंबर 2016 में राफेल सौदे को जब अंतिम रूप दिया जा रहा था उस वक्त किसी ने इसकी खरीद पर सवाल नहीं उठाया।
  • न्यायालय ने कहा कि वह सरकार को 126 या 36 विमान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।       


अदालत की निगरानी में राफेल सौदे की जांच कराने की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर 14 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी। राफेल लड़ाकू विमान के सौदे में अनियमित्ताओं का आरोप लगाते हुये इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का सीबीआई को निर्देश देने और न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच के अनुरोध के साथ ये याचिकायें दायर की गयी थीं। याचिका दायर करने वालों में भाजपा के दो नेता और पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता प्रशांत भूषण, अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा और विनीत ढांडा तथा आप पार्टी के नेता संजय सिंह शामिल थे। 

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क्या है राफेल की खासियत 
सितंबर 2016 में मोदी सरकार ने फ्रांस से 7.87 अरब यूरो (करीब 58 हजार करोड़ रुपये) में 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने का समझौता किया था। इस जेट की खासियत ये है कि यह कई तरह के रोल निभा सकता है। हवा से हवा में मार कर सकता हवा से जमीन पर भी आक्रमण करने में सक्षम है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस राफेल में प्लेन के साथ मेटेअर मिसाइल भी है। यह परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। इसमें खास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी लगा है जिसके जरिए दुश्मनों को लोकेट किया जा सकता है, उनके रडार को जाम भी कर सकते हैं। 

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