राष्ट्रपति ने असम के डायन विरोधी कानून को मंजूरी दी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jul, 2018 02:09 AM

president approves anti witch law of assam

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम डायन प्रताडऩा (प्रतिबंध , रोकथाम और संरक्षण) विधेयक , 2015 को मंजूरी दे दी है जिसके बाद यह विधेयक असम विधानसभा से पारित होने के करीब तीन साल बाद कानून बन गया है। समाज से अंधविश्वास का सफाया करने पर लक्षित इस कानून में...

गुवाहाटी : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम डायन प्रताडऩा (प्रतिबंध , रोकथाम और संरक्षण) विधेयक , 2015 को मंजूरी दे दी है जिसके बाद यह विधेयक असम विधानसभा से पारित होने के करीब तीन साल बाद कानून बन गया है। समाज से अंधविश्वास का सफाया करने पर लक्षित इस कानून में सात साल तक कैद की सजा और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का का प्रावधान है।

राष्ट्रपति सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कोविंद ने 13 जून को इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की और इस कानून के तहत कोई भी अपराध गैर जमानती , संज्ञेय अपराध बन गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) अनिल कुमार झा ने बताया कि असम में लोगों खासकर महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर देना बहुत पुरानी समस्या है। 2001-2017 के दौरान 114 महिलाओं और 79 पुरुषों को डायन / ओझा करार देकर उनकी हत्या कर दी गई। इस दौरान पुलिस ने 202 मामले दर्ज किए। इस समस्या से निबटने के लिए असम विधानसभा ने 13 अगस्त , 2015 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया था। 

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