कुलभूषण मामलाः पाक ICJ में आज दाखिल करेगा 400 पेज का हलफनामा

Edited By Tanuja,Updated: 17 Jul, 2018 12:53 PM

kulbhushan jadhav case pakistan to file counter memorial in icj today

जासूसी के आरोपों में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में  पाकिस्तान आज इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ)  में अपना दूसरा जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा।  पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के नेतृत्व में एक टीम ने 400 पेज का हल्फानामा तैयार किया है...

पेशावरः जासूसी के आरोपों में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में  पाकिस्तान आज इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ)  में अपना दूसरा जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा।  पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के नेतृत्व में एक टीम ने 400 पेज का हल्फानामा तैयार किया है। जियो टीवी के मुताबिक हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है कि जाधव कोई साधारण आदमी नहीं है और इसलिए ऐसे में वो विएना संधि के दायरे में नहीं आता है। गौरलतब है कि जाधव  को पाकिस्तानी सेना ने  जासूसी और आतंकवाद का दोषी बताते हुए मौत की सजा सुनाई है।

ICJ ने भारत और पाकिस्तान को इस मामले में दोबारा जवाबी निवेदन पत्र दायर करने का आदेश दिया था। भारत ने अपने पहले निवदेन पत्र में जाधव को बेगुनाह बताते हुए इंसाफ दिलाने की मांग की थी।ICJ में अगले साल मार्च-अप्रैल तक मुकदमों की तारीख तय है, इसलिए 2019 की गर्मियों के बाद ही ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत के समक्ष आ सकता है। पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत पिछले साल मई में आईसीजे में पहुंचा है।

पिछले साल 18 मई को आईसीजे के 10 जजों ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में निर्देश दिया कि जबतक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जाधव को फांसी न दी जाए। ICJ में दायर अपनी याचिका में भारत का आरोप है कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संपर्क न देकर पाकिस्तान विएना संधि का उल्लंघन कर रहा है। याचिका में ये भी कहा गया है कि विएना संधि में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जासूसी केस में फंसे किसी व्यक्ति को राजनयिक संपर्क की सुविधा नहीं दी सकती।
 

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