Edited By Pardeep,Updated: 22 Oct, 2020 04:59 AM
केरल कैबिनेट ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार के फैसले से आरक्षण का लाभ ले रही मौजूदा श्रेणियां प्रभावित नहीं होंगी। एक सरकारी विज्ञप्ति में...
तिरुवनंतपुरमः केरल कैबिनेट ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार के फैसले से आरक्षण का लाभ ले रही मौजूदा श्रेणियां प्रभावित नहीं होंगी। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्यमंत्री पी विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें इस बाबत निर्णय लिया गया।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि आरक्षण को केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन करके लागू किया जाएगा। बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के शशिधरन नायर की अध्यक्षता वाले दो सदस्यीय आयोग की सिफारिशों पर विचार के बाद आरक्षण का मानदंड तय किया गया। इस आयोग में वकील के राजगोपालन नायर सदस्य थे। विज्ञप्ति के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में महिलाओं और बच्चों पर साइबर हमलों के मद्देनजर पुलिस अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके।