Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Jun, 2018 07:56 PM
शहर की एक सत्र अदालत ने बिटक्वाइन से जुड़ी करोड़ों रुपए की उगाही के एक मामले में भाजपा के पूर्व विधायक नलिन कोटादिया को भगोड़ा घोषित कर दिया। राज्य का आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी - अपराध) मामले की जांच कर रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय पी जी...
अहमदाबाद : शहर की एक सत्र अदालत ने बिटक्वाइन से जुड़ी करोड़ों रुपए की उगाही के एक मामले में भाजपा के पूर्व विधायक नलिन कोटादिया को भगोड़ा घोषित कर दिया। राज्य का आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी - अपराध) मामले की जांच कर रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय पी जी तमाकुवाला ने सीआईडी की याचिका के जवाब में सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कोटादिया को भगोड़ा घोषित कर दिया और 30 दिनों के भीतर अदालत में पेश होने को कहा।
इससे पहले अदालत ने सीआईडी की याचिका के बाद कोटादिया के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। सीआईडी ने कहा था कि कोटादिया तलब किए जाने के बाद उसके सामने पेश नहीं हुए और उनकी संपत्तियों की तलाशी के दौरान उनका कोई अता - पता नहीं चला। मामले में अब तक एक पुलिस अधीक्षक सहित कई पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद कोटादिया का अता - पता नहीं चलने के बाद सीआईडी ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी।
मामले में शिकायतकर्ता सूरत के एक बिल्डर शैलेश भट्ट ने आरोप लगाया है कि अमरेली के कुछ पुलिसकर्मियों ने इस साल फरवरी में गांधीनगर में उनका एवं उनके व्यापारिक भागीदार किरीट पलाडिया का अपहरण करने के बाद उनसे नौ करोड़ रुपए की कीमत के बिटक्वाइन की उगाही की। ये बिटक्वाइन पलाडिया के थे। भट्ट का आरोप है कि उनमें से एक आरोपी ने दोनों को बिटक्वाइन अपने नाम से हस्तांरित करने के लिए मजबूर किया और साजिश में कोटादिया भी शामिल थे। जांच के बाद सीआईडी ने कोटादिया के खिलाफ अपहरण और उगाही का मामला दर्ज किया।