पुर्तगाल में लिंग परिवर्तन कराना हुआ आसान, नए कानून को मिली मंजूरी

Edited By Isha,Updated: 13 Jul, 2018 01:35 PM

portugal parliament s decision gender change law approved

पुर्तगाल की संसद ने एेतिहासिलक फैसला लेते हुए ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसमे नागरिकों को 16 साल की उम्र से अपना लिंग परिवर्तन करने और नाम बदलने की अनुमति होगी और इसके

लिस्बनः पुर्तगाल की संसद ने एेतिहासिलक फैसला लेते हुए ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसमे नागरिकों को 16 साल की उम्र से अपना लिंग परिवर्तन करने और नाम बदलने की अनुमति होगी और इसके लिए उन्हें कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दिखानी होगी।

पुर्तगाल के राजनीतिक दल लेफ्ट ब्लॉक से सांसद सैंड्रा चुन्हा ने कहा कि इस कानून के आ जाने से पुर्तगाल डेनमार्क , माल्टा , स्वीडन , आयरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों की जमात में शामिल हो गया है और यह ‘‘ छठा ऐसा यूरोपीय देश बन गया है जो किसी तीसरे पक्ष के संरक्षण के बगैर और पहचान के संकट से गुजर रहे व्यक्ति को अपना उपचार कराये बिना ही उसके लिंग के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकृति देता है।

उन्होंने कल मतदान से पहले हुए संसदीय बहस में दलील दी कि कोई पुरूष है या महिला , लड़का है या लड़की , यह बताने के लिए उसे किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं होती। पुर्तगाल में वर्ष 2011 से अमल में आये एक कानून के मुताबिक ट्रांसजेंडर नागरिकों को जेंडर डिस्फोरिया की मेडिकल जांच करानी होती थी। जब कोई पुरूष या महिला विपरीत ङ्क्षलग के प्रति नहीं बल्कि समान ङ्क्षलग के प्रति आकर्षण महसूस करे तो उसे जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं।        
 

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