शेर को घर में बांध कर फंसा मशहूर क्रिकेटर, वन्य विभाग ने दिए जांच के आदेश

Edited By Tanuja,Updated: 17 Jun, 2018 04:33 PM

pak cricketer shahid aridi with a lion cub in a controversial video

पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के खिलाफ सिंध प्रांत के वन्य जीव संरक्षक ताज मुहम्मद शेख ने 14 जून से जांच शुरू कर दी है। शाहिद अफरीदी पर अपने घर में कथित तौर पर अफ्रीकी शेर को गले में चेन बांधकर रखने का आरोप है...

इस्लामाबादः पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के खिलाफ सिंध प्रांत के वन्य जीव संरक्षक ताज मुहम्मद शेख ने 14 जून से जांच शुरू कर दी है। शाहिद अफरीदी पर अपने घर में कथित तौर पर अफ्रीकी शेर को गले में चेन बांधकर रखने का आरोप है। एक वीडियो वायरल होने के बाद उन पर ये आरोप लगे हैं। इस वीडियो में अफरीदी उसी शेर के साथ नजर आ रहे हैं जिसके गले में चेन बंधी हुई थी। वन्य जीव संरक्षक शेख ने मीडिया से बातचीत में कहा शेर का मालिक हसन हुसैन है, उसके पास शेर रखने का लाइसैंस भी है। हम ये पता करेंगे कि शेर अफरीदी के घर में कर क्या रहा था? जांच ईद के बाद शुरू की जाएगी।
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हालांकि, हुसैन, जिनके पास ​शेर का लाइसेंस है, उसने पत्रकारों से कहा कि उसके पास शेर रखने के अलावा शेर के साथ यात्रा करने का भी परमिट है। हुसैन ने कहा मैंने शेर को अफरीदी के घर ले जाने से पहले सिंध वन विभाग से अनुमति ली थी। अफरीदी के कुछ दुश्मन हैं जो उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। बता दें कि अफरीदी के शेर के साथ फोटो पिछले हफ्ते ही वायरल हुए थे। इन फोटो में अफरीदी और उनकी छह साल की बेटी शेर के साथ दिख रहे हैं।

हुसैन के मुताबिक, उसने लाहौर से तीन साल पहले 7 महीने के दक्षिण अफ्रीकी शेर और छह महीने की शेरनी को 15 लाख रुपए में खरीदा था।  सात महीने से ज्यादा उम्र के शेर के बच्चों को पालतू नहीं बनाया जा सकता है इसलिए वह इन्हें अपने दोस्त के घर की छत पर बने पिंजरे में उन्हें कैद रखते हैं। हालांकि शेर-शेरनी के जोड़े ने बाद में 2 नर बच्चों को जन्म दिया। उन्हीं में से एक सिंबा को वह अफरीदी के घर लेकर आए थे।

सिंबा उनके साथ परिवार के सदस्य की तरह रहता है। लाइसैंस देने वाली संस्था का कहना है कि नियमों के मुताबिक शेर को सिर्फ लाहौर शहर की सीमा में ही रखा जा सकता है। हम देखेंगे कि कहीं नियम का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। ऐसा हुआ तो अफरीदी को पाकिस्तान पीनल कोड, 1860 की धारा 289 और दंड प्रकिया संहिता, 1989 की धारा 133 के तहत आरोपी बनाया जा सकता है।

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