Edited By Priyanka rana,Updated: 16 Oct, 2019 02:47 PM
रंजिश के चलते युवक की हत्या मामले में हत्यारोपी तरसेम की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।
चंडीगढ़(संदीप) : रंजिश के चलते युवक की हत्या मामले में हत्यारोपी तरसेम की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। बचाव पक्ष के वकील रबिंद्रा पंडित ने बताया कि गवाही के दौरान केस के मुख्य गवाह और शिकायतकर्ता ने तरसेम के खिलाफ बयान नहीं दिए थे। उसने अदालत में कहा था कि तरसेम की इस केस में कोई भूमिका नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने तरसेम की जमानत याचिका दायर की।
लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों के बावजूद तरसेम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सैक्टर-11 थाना पुलिस ने वर्ष 2018 में तरसेम सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार 29 मार्च 2018 को तरसेम का सन्नी और उसके बहनोई अमन के साथ सैक्टर-37 के पैट्रोल पंप पर पहले अपने वाहन में पैट्रोल डलवाने की बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था।
लेकिन लोगों के बीच बचाव के चलते वहां विवाद शांत हो गया था लेकिन इस बात की अगली रात सन्नी अपने बहनोई अमन के साथ सैक्टर-25 में जा रहा था। इसी समय कुछ लोगों ने अचानक से रास्ते में ही उन्हें रोक लिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते उन लोगों ने दोनों पर हमला कर दिया।
इस वारदात में अमन के पेट व शरीर के अन्य भागों पर तेजधार हथियार से वार किए जाने के चलते वह बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए सैक्टर-16 अस्पताल पहुंचाया गया था जहां उपचार के दौरान ही उनसे दम तोड़ दिया था। सैक्टर-11 थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए तरसेम के अलावा सोमी और एक अन्य को गिरफ्तार किया था।