प्रीति जिंटा की कंपनी को झटका, चलेगा 38 लाख रुपये का सिविल केस

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Jul, 2018 11:51 AM

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एक्ट्रैस प्रीति जिंटा की कंपनी के.पी.एच. ड्रीम्स क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से फाइल की गई एप्लीकेशन को मंगलवार को जिला अदालत ने खारिज कर दिया।

चंडीगढ़(संदीप) : एक्ट्रैस प्रीति जिंटा की कंपनी के.पी.एच. ड्रीम्स क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से फाइल की गई एप्लीकेशन को मंगलवार को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। कंपनी ने कोर्ट में शिकायतकर्ता डा. सुभाष सतिजा की ओर से फाइल की गई शिकायत को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। के.पी.एच. की इस एप्लीकेशन को कोर्ट ने सी.आर.पी.सी. की धारा-7 रूल 11 के तहत खारिज कर दिया। 
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किंग्स इलैवन पंजाब की ऑनर प्रिटी जिंटा की कंपनी के.पी.एच. ड्रीम्स क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ डैंटल डॉक्टर सुभाष सतीजा की शिकायत पर  जिला अदालत में 38.11 लाख रुपए का सिविल केस चलेगा। उन्होंने कंपनी को रैजीडैंशियल पर्पज से अपनी कोठी किराए पर दी थी, जिस पर उन्होंने दफ्तर खोल लिया था। 
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इस पर एस्टेट ऑफिस ने डॉ. सतीजा को ही मिसयूज चार्जेस का नोटिस भेज दिया। डॉ. सतीजा ने ये चार्जेस कंपनी से वसूलने के लिए जिला अदालत में सिविल सूट फाइल किया था। इसे डिसमिस करने के लिए कंपनी ने जिला अदालत में एक एप्लीकेशन दायर की थी। अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। 
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