रैवेन्यू रिकॉर्ड मुताबिक निगम के नाम नहीं कुंभड़ा की जमीन

Edited By bhavita joshi,Updated: 17 Nov, 2018 12:26 PM

according to the revenue record the name of the corporation

गांव कुंभड़ा को भले ही नगर निगम में शामिल कर लिया है।

मोहाली (कुलदीप): गांव कुंभड़ा को भले ही नगर निगम में शामिल कर लिया है। गांव को दो वार्डों (वार्ड नंबर-38 तथा सैक्टर-39) में बांटा गया है। गांव में विकास कार्य भी नगर निगम द्वारा ही करवाए जा रहे हैं,लेकिन हकीकत यह है कि नगर निगम को अभी तक गांव की जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं है। ऐसे हालात में नगर निगम गांव कुंभड़ा में किसी भी व्यक्ति से अवैध कब्जे नहीं छुड़वा सकती। जिसके लिए पैमाइश करने आई टीम रिकॉर्ड देखने के बाद बैरंग वापस लौट गई।

निगम तथा रैवेन्यू विभाग की टीम पहुंची पैमाइश करने
शुक्रवार को यह बात उस समय सामने आई जब नगर निगम मोहाली के एस.डी.ओ. सुखविन्द्र सिंह की अगुवाई में एक टीम गांव कुंभड़ा में अवैध कब्जों की पैमाइश करवाने के लिए पहुंची। अवैध कब्जों की पैमाइश करने आई टीम में निगम की बिल्डिंग इंस्पैक्टर अमृता कौर, रैवेन्यु विभाग के कानूनगो देशराज तथा पटवारी राजिन्द्र सिंह भी मौजूद थे। जैसे ही टीम गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल के नजदीक से अवैध कब्जों की पैमाइश करने को लेकर रिकॉर्ड देखने लगी तो पता चला कि गांव की जमीन पर नगर निगम का तो मालिकाना हक ही नहीं है। ऐसे में पैमाइश करने के बाद भी ये कब्जे निगम को नहीं सौंपे जा सकेंगे।

लोकल बॉडीज मंत्री को दी थी अवैध कब्जों की शिकायत
बतानेयोग्य है कि गांव कुंभड़ा के रहने वाले बलविन्द्र सिंह कुंभड़ा ने करीब पांच महीने पहले लोकल बॉडीज विभाग के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को एक पत्र लिख कर गांव में अवैध कब्जों को छुड़वाने संबंधी जनहित में एक पत्र लिखा था। उस पत्र पर कार्रवाई करते हुए निगम की टीम आज गांव में इन कब्जों की पैमाइश करने के लिए पहुंची थी।

नगर निगम के नाम इंतकाल करने के बाद होगी पैमाइश
गांव में पैमाइश करने आए पटवारी तथा कानूनगो आदि अधिकारियों ने नगर निगम की टीम को बताया कि गांव कुंभड़ा (वार्ड नंबर-38 तथा सैक्टर-39) में फिलहाल जमीन का मालिकाना हक ग्राम पंचायत के नाम पर ही चल रहा है। लोगों द्वारा किए गए अवैध  कब्जों का पता लगाने से पहले नगर निगम के नाम पर जमीन का इंतकाल करवाना होगा। इस काम के लिए नगर निगम की ओर से रैवेन्यु विभाग को पत्र भेजना पड़ेगा। उसके बाद निगम के नाम पर इंतकाल होगा।

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