Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Dec, 2017 11:27 AM
सेबी ने आज 63 मून्स टेक्नोलॉजीज कंपनी पर नाम बदलने के लिए शेयर बाजारों से पूर्वानुमति नहीं लेने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पहले कंपनी का नाम फाइनेंशियल
नई दिल्लीः सेबी ने आज 63 मून्स टेक्नोलॉजीज कंपनी पर नाम बदलने के लिए शेयर बाजारों से पूर्वानुमति नहीं लेने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पहले कंपनी का नाम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज था। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड मामले में जांच के घेरे में आने के बाद पिछले साल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिडेट (एफटीआईएल) ने नाम बदला था।
एफटीआईएल अब बंद हो चुके नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड की पैतृक कंपनी है। दस पन्नों के आदेश में सेबी ने कहा कि 63 मून्स ने अपना नाम एफटीआईएल से बदलने के लिए शेयर बाजारों (एनएसई और बीएसई) से मंजूरी नहीं ली थी, जिसकी वजह से उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।