अब जवानों की विधवाओं को दूसरी शादी करने पर भी मिलेगा भत्ता

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Nov, 2017 11:27 PM

now the widows of the soldiers will get a second marriage allowance

रक्षा मंत्रालय ने वीरता पुरस्कार प्राप्त रक्षा कर्मी की विधवा द्वारा अपने दिवंगत पति के भाई के अलावा किसी अन्य से शादी करने पर उसे आॢथक भत्ते का भुगतान रोकने वाले मौजूदा नियम को हटा दिया है। इस नियम के हटने के बाद वह अपने दिवंगत पति के भाई के अलावा...

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने वीरता पुरस्कार प्राप्त रक्षा कर्मी की विधवा द्वारा अपने दिवंगत पति के भाई के अलावा किसी अन्य से शादी करने पर उसे आर्थिक भत्ते का भुगतान रोकने वाले मौजूदा नियम को हटा दिया है। 

इस नियम के हटने के बाद वह अपने दिवंगत पति के भाई के अलावा भी किसी और से शादी करती है तो उस सूरत में भी वह भत्ते की हकदार होगी। मौजूदा नियम के मुताबिक दिवंगत की विधवा को मृत्यु पर्यंत भत्ते का भुगतान किया जाता है या अगर वह अपने दिवंगत पति के भाई से शादी करती है तो भी भत्ते का भुगतान किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस पर अभिवेदन प्राप्त करने के बाद ‘दिवंगत पति के भाई से शादी करने की शर्त’ को हटा दिया गया है। मंत्रालय ने इस शर्त को हटाने का फैसला किया।

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