सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को राज्य संघों के लिए धन जारी करने पर रोक लगाई

Edited By ,Updated: 07 Oct, 2016 04:36 PM

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उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को जस्टिस लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कल 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई....

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को जस्टिस लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कल 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर तक स्थगित कर दी और साथ ही राज्य क्रिकेट संघों को किसी तरह का धन आवंटन करने पर बीसीसीआई पर रोक लगा दी।  

मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर के अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने गुरुवार को बीसीसीआई को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वह लोढा समिति की सभी सिफारिशों को लागू करे वरना सर्वाेच्च अदालत कल अपना आदेश पारित करेगी कि बोर्ड के पदाधिकारियों की जगह पर प्रशासकों का पैनल नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन सर्वाेच्च अदालत ने इस मामले में अब अगली सुनवाई के लिये 17 अक्टूबर की तारीख तय की है।  

उच्चतम न्यायालय ने साथ ही बीसीसीआई पर राज्य संघों को धन जारी करने पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि राज्य संघों को तब तक कोई धन जारी न किया जाये जब तक कि वे लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव पारित नहीं कर लेते। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को लोढा समिति की सिफारिशों को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के सीईओ डेव रिचर्डसन के साथ बातचीत के विवरण को लेकर निजी शपथपत्र दायर करने को भी कहा।

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