बायो मैडीकल वेस्ट मामला...फोर्टिस को लगा दस लाख रुपए जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Feb, 2018 02:13 PM

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पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा बायो मैडीकल वेस्ट मामले में मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल को दस लाख रुपए जुर्माना किया गया है।

मोहाली (कुलदीप): पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा बायो मैडीकल वेस्ट मामले में मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल को दस लाख रुपए जुर्माना किया गया है। बोर्ड के चेयरमैन की ओर से अस्प्ताल को एक नोटिस भी भेजा गया है। 2 फरवरी को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर फोर्टिस अस्पताल के बायो मैडीकल वेस्ट मैटीरीयल को उस समय पकड़ दिया था, जब यह मैटीरियल गैर-कानूनी ढंग से चंडीगढ़ के एक कबाड़ स्टोर में पहुंचाया जा रहा था।  प्राप्त जानकारी के मुताबिक बोर्ड के चेयरमैन की ओर से फोर्टिस अस्पताल को भेजे गए नोटिस में बताया गया है कि अस्पताल तुरंत अपने हाऊस कीपिंग इंचार्ज राजेश शर्मा को सस्पैंड करे और उसके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाए। सॉलिड वेस्ट उठाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति करन का कांट्रैक्ट खत्म किया जाए तथा उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाए। 

 

एफ.आई.आर. दर्ज करने के प्रोसैस के दौरान अगर हाऊस कीपिंग इंचार्ज राजेश शर्मा की भूमिका भी सामने आती है तो उसका नाम भी बायो मैडीकल वेस्ट की डिस्पोजल में कोताही बरतने पर केस दर्ज किया जाए। इसके अलावा फोर्टिस अस्पताल 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी भी पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के पास जमा करवाएगा जो कि एक वर्ष के लिए वैलिड रहेगी। बायो मैडीकल वेस्ट की डिस्पोजल में कोताही बरतने पर बायो मैडीकल वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स 2016 के तहत अस्पताल को दस लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अस्पताल में उस जगह पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाए जहां से अस्पताल का बायो मैडीकल वेस्ट तथा जर्नल वेस्ट निकाला जाता है। अस्पताल को बायो मैडीकल वेस्ट की डिस्पोजल के लिए साइंस ग्रैजूएट क्वालीफाइड अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा गया ।

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