स्पीड पोस्ट ने रोकी महिला की नौकरी, डाक विभाग भरेगा जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Dec, 2017 10:27 AM

speed post fills the job of a stopped women  the postal department will be fined

एक महिला ने स्पीड पोस्ट द्वारा नौकरी के लिए आवेदन किया मगर वह आवेदन समय पर नहीं पहुंचा जिस कारण महिला को नौकरी नहीं मिल पाई। इसे देखते हुए उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। पूरी योग्यता होने एवं डाक विभाग की लापरवाही के...

रायगढ़: एक महिला ने स्पीड पोस्ट द्वारा नौकरी के लिए आवेदन किया मगर वह आवेदन समय पर नहीं पहुंचा जिस कारण महिला को नौकरी नहीं मिल पाई। इसे देखते हुए उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। पूरी योग्यता होने एवं डाक विभाग की लापरवाही के कारण नौकरी न मिलने के बाद नाराज महिला ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था।

क्या है मामला
शहर के स्टेडियम के पास रहने वाली रुचिका नामदेव ने रायगढ़ जिला पंचायत में लैक्चरर की भर्ती के लिए आवेदन दिया था। जून, 2016 में रुचिका ने पूरी योग्यता होने के कारण भौतिकी विषय के निर्धारित दस्तावेज के साथ अपना आवेदन लगाया और बिलासपुर के मुख्य डाकघर से स्पीड पोस्ट के जरिए इसे भेजा लेकिन अंतिम समय बीत जाने के बाद भी आवेदन नहीं पहुंचा। दावा आपत्ति की सूची में नाम नहीं मिलने के बाद नाराज रुचिका ने इसमें डाक विभाग से सफाई मांगी और उपभोक्ता फोरम में केस कर अपना पक्ष रखा। की गई धनराशि मांगी लेकिन कम्पनी ने धनराशि लौटाने से इंकार कर दिया। उक्त लोगों ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। 

यह कहा फोरम ने
फोरम ने महिला के दावों को सही पाया और इस संबंध में डाक विभाग द्वारा पेश किए गए जवाब को भी संतोषजनक नहीं माना। डाक विभाग को सेवा में कमी का दोषी मानकर एवं आवेदक को हुए नुक्सान को आधार मानकर मुख्य डाकघर रायगढ़ एवं बिलासपुर पर संयुक्त रूप से 1 लाख रुपए का जुर्माना महिला को ब्याज सहित देने का आदेश दिया गया। इसके अलावा वाद व्यय के रूप में भी डाक विभाग 2000 रुपए का भुगतान करेगा।

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