1 मई से नहीं निकलवा सकेंगे पूरा PF

Edited By ,Updated: 17 Apr, 2016 12:52 PM

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बेटी की शादी, घर- मकान बनाने, बेहतर शिक्षा के लिए बेटे का किसी बडे संस्थान में दाखिला कराने या कोई और मुश्किल आ जाने पर भी अब आप एक मई से भविष्य निधि में जमा पूरा धन नहीं निकाल सकेंगे।

नई दिल्ली: बेटी की शादी, घर- मकान बनाने, बेहतर शिक्षा के लिए बेटे का किसी बडे संस्थान में दाखिला कराने या कोई और मुश्किल आ जाने पर भी अब आप एक मई से भविष्य निधि में जमा पूरा धन नहीं निकाल सकेंगे। सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का हवाला देते हुए सरकार ने भविष्य निधि में जमा राशि के निकासी के प्रावधानों को कड़ा कर दिया है। नए प्रावधान एक मई से लागू हो जाएगें। नए प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि के अंशधारक 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही पूरी जमा राशि निकाल सकेंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि के अंशधारक असाधारण परिस्थिति में ही अपनी पूरी राशि निकाल सकते हैं। इनमें 58 वर्ष की आयु पूरा करने के अलावा, विदेश में बसने, छंटनी के कारण रोजगार समाप्त होने, कार्य करने में स्थायी रुप से अक्षम और आपसी सहमति के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवा समाप्त होना शामिल है।

मौजूदा प्रावधानों के तहत अंशधारक सेवाकाल के दौरान अपनी जमा राशि का 90 प्रतिशत तक हिस्सा कभी भी निकाल सकते हैं। इसके लिये करीब 15 प्रावधान हैं जिनमें शादी-विवाह, घर-मकान बनाने, मकान की मरम्मत कराने, बीमारी का इलाज कराने, लगातार तीन महीने तक वेतन नहीं मिलना और नौकरी समाप्त होने आदि शामिल हैं। भविष्य निधि में तकरीबन पांच करोड़ अंशधारक है।

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