अटल पेंशन योजना के लिए नया आधार लिंकिंग फॉर्म आज से होगा उपलब्‍ध

Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Jan, 2018 10:27 AM

new aadhar linking form for atal pension scheme will be available from today

पूंजी बाजार नियामक (पी.एफ.आर.डी.ए.) ने अटल पैंशन योजना (ए.पी.वाई.) सेवा प्रदाताओं से अंशधारकों के आधार को उनके खाते से जोडऩे के बारे में मंजूरी लेने के लिए संशोधित फार्म का उपयोग करने को कहा है। पैंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.)...

नई दिल्लीः पूंजी बाजार नियामक (पी.एफ.आर.डी.ए.) ने अटल पैंशन योजना (ए.पी.वाई.) सेवा प्रदाताओं से अंशधारकों के आधार को उनके खाते से जोडऩे के बारे में मंजूरी लेने के लिए संशोधित फार्म का उपयोग करने को कहा है। पैंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) ने एक परिपत्र में कहा कि आधार को ए.पी.वाई. से जोडऩे को लेकर वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग तथा ए.पी.वाई. सेवा प्रदाताओं के साथ कई बैठकें हुई हैं। इस प्रकार की अंतिम बैठक एक महीना पहले हुई। बैठक में पंजाब नैशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने भाग लिया।

परिपत्र के अनुसार ए.पी.वाई. अंशधारक पंजीकरण फार्म को इसके हिसाब से संशोधित किया है ताकि आधार को खाते से जोडऩे के बारे में सहमति प्राप्त की जा सके और उसका सत्यापन हो सके। इसमें कहा गया है, ‘‘सभी ए.पी.वाई. सेवा प्रदाताओं को जनवरी, 2018 से संशोधित फार्म प्राप्त करना और उसके हिसाब से विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है।’’ आधार के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद सेवा प्रदाताओं को उसे ‘सैंट्रल रिकार्डकीपिंग एजैंसी’ पर अपलोड कराना होगा। अटल पैंशन योजना 18 से 40 वर्ष के सभी खाताधारकों के लिए है। इसके तहत अंशधारकों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद न्यूनतम 1000 रुपए से 5000 रुपए मासिक पैंशन मिलती है जो उनके योगदान पर निर्भर है। 

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