Edited By ,Updated: 30 Sep, 2015 11:07 AM
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑडिट रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्तूबर करने के आदेश दिए हैं।
चंडीगढ़ः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑडिट रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्तूबर करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑडिट रिटर्न भरने वालों को इसका लाभ मिलेगा।
लुधियाना निवासी सीए विशाल गर्ग की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया था कि आयकर विभाग द्वारा टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई थी। सीए द्वारा ऑडिट रिटर्न की स्थिति की अंतिम तिथि 30 सिंतबर रखी जाती है।
याचिका में कहा गया कि पहले मैनुअल तरीके से टैक्स रिटर्न भरा जाता था और अब यह प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है। इस बार आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि आयकर विभाग ने बढ़ा दी लेकिन ऑडिट रिटर्न की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई है।