आधार कार्ड के बिना बंद हो सकता है आपका मोबाइल नंबर

Edited By ,Updated: 25 Mar, 2017 01:43 PM

aadhar card will be required for mobile number

इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार कार्ड को जरूरी किए जाने के ...

नई दिल्लीः इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड को जरूरी किए जाने के बाद अब मोबाइल नंबर के लिए भी आधार अनिवार्य करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने सभी टैलीकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस भेजकर सभी मोबाइल फोन सबस्क्राइबर्स का, प्रीपेड और पोस्टपेड, ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया है। टैलीकॉम डिपार्टमेंट ने मोबाइल सर्विस प्रवाइडर्स को 6 फरवरी, 2018 तक ई-केवाईसी री-वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया है।

एेसे शुरु होगी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया
खबर के मुताबिक टैलीकॉम कंपनियों की ओर से कोड भेजा जाएगा, इसे दिखाने पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। वेरिफिकेशन के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। इस वेरिफिकेशन में यदि कस्टमर की ओर से आधार नंबर नहीं दिया जाता है तो उसके नंबर को बंद भी किया जा सकता है। यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जारी किया गया है, जिसमें उसने कहा था कि देश के सभी फोन नंबरों के यूजर्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए।

विज्ञापन और मेसेज के जरिए जानकारी देंगी कंपनियां
इसी साल फरवरी में टैलीकॉम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आधार नियामक संस्थान यूआईएडीआई, ट्राई और पीएमओ के अधिकारियों से मिलकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की थी। टैलीकॉम ऑपरेटर्स को आधार के जरिए अपने मौजूदा सबस्क्राइबर्स का दोबारा वेरिफिकेशन करना होगा। टैलीकॉम विभाग के नोट के मुताबिक कंपनियां विज्ञापन जारी कर और मेसेज भेज कर कस्टमर्स को री-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह आदेश
गौरतलब है कि केंद्र सरकार का कहना है कि वह आधार नंबर को ही सभी सेवाओं के लिए सिंगल वेरिफिकेशन प्रॉसेस से जोड़ने पर काम कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि आधार कोर्ड को कुछ सेवाओं के लिए जरूरी किया जा सकता है, लेकिन सभी सेवाओं के लिए यह नियम लागू नहीं किया जा सकता।

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